सरप्लसगेस्ट टीचरों को नौकरी से हटाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही बर्खास्त गेस्ट टीचरों के समर्थन में आई खापों के रवैये पर भी संज्ञान लेकर सरकार को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार खापों से निपटने के लिए तैयार रहे, यदि ऐसा नहीं किया गया तो जान-माल की हानि होने पर तो दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए कि प्रारंभिक स्तर पर ही धरना प्रदर्शनों से निपटने के लिए तैयार रहें। आवश्यकता पड़े तो धारा 144 लगाकर धरना प्रदर्शन रोके जाएं। उल्लेखनीय है कि कई खापों ने 13 जुलाई से गेस्ट टीचरों के समर्थन में स्कूलों पर ताले जड़ने का ऐलान कर रखा है।
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